80 डी के तहत टैक्स बचत

आयकर की यह धारा मेडिक्लेम के अंतर्गत टैक्स कटौती से सम्बन्ध रखता है। मेडिकल बीमा को मेडिक्लेम पालिसी कहते हैं। इसके अंतर्गत स्वंय के तथा अपने परिवार के सदस्यों के मेडिकल व्यय के लिए खरीदे गये मेडिकल बीमा के प्रीमियम भुगतान पर कटौती की गणना की जाती है। इसमें स्पाउस, बच्चे व अनडिवाइडेड हिन्दू फैमिली शामिल है।